Tuesday 10-02-2026

सडक़ों पर दौड़ रहा नगर पालिका का एक्सपायर्ड रजिस्ट्रेशन वाहन

Posted By Vinod Kewat
  • Updated Tuesday Dec 16 2025
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सडक़ों पर दौड़ रहा नगर पालिका का एक्सपायर्ड रजिस्ट्रेशन वाहन

नर्मदापुरम। शहर की सडकों पर नगर पालिका परिषद नर्मदापुरम कार्यालय के अधिकतर वाहन मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन कर संचालित किए जा रहे है। नपा के एक्सपायर्ड रजिस्ट्रेशन वाहन, कचरा वाहनो को बिना नंबर प्लेट और बिना इंश्योरेंस के चलाया जा रहा है। जो कि यातायात नियमों का खुला उल्लंघन दर्शाता है। यातायात नियमों के तहत किसी भी वाहन का वैध रजिस्ट्रेशन, फिटनेश और बीमा अनिवार्य होता है। परिवहन और यातायात विभाग द्वारा आम नागरिकों से यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए कार्यवाही करना और विभागों के वाहनों को अनदेखी करना जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा करता है।

वाहन का रजिस्ट्रेशन हो चुका है एक्सपायर्ड

मुख्य नगर पालिका अधिकारी नर्मदापुरम के विभागीय वाहन को रजिस्टे्रशन एक्सपायर्ड होने के बाद भी शहर की सडक़ों पर चलाया जा रहा है। वाहन क्रमांक एम पी 05 सी ए 1211, सी एम ओ नगर पालिका परिषद होशंगाबाद के नाम से परिवहन विभाग में दिनांक 22 जुलाई 2010 में पंजीकृत हुआ था। उक्त वाहन का रजिस्टे्रशन दिनांक 21 जुलाई 2025 को समाप्त हो चुका है, लेकिन उक्त वाहन का उपयोग श्रीमती हेमेश्वरी पटले मुख्य नगर पालिका अधिकारी नर्मदापुरम द्वारा कार्यालयीन कार्य के लिए कर रही है। जबकि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत रजिस्टे्रशन समाप्त हो चुके वाहनों को सडक़ों पर नहीं चलाया जा सकता है। वहीं एक्सपायर्ड रजिस्टे्रशन वाहनों का ना तो बीमा होता है और ना ही पीयूसी।

सीएमओ कर रही वाहन का उपयोग

श्रीमती हेेमेश्वरी पटले मुख्य नगर पालिका अधिकारी नर्मदापुरम द्वारा जिस वाहन क्रमांक एम पी 05 सी ए 1211 का उपयोग कार्यालयीन कार्य हेतु किया जा रहा है। उसका रजिस्टे्रशन 4 माह पूर्व दिनांक 21 जुलाई 2025 को और बीमा 10 अगस्त 2025 को समाप्त हो चुका है। उक्त एक्सपायर्ड रजिस्टे्रशन वाहन से श्रीमती पटले रविवार को प्रभारी मंत्री के कार्यक्रम में पहुंची थी। उक्त वाहन का नियम विरूद्ध उपयोग सीएमओ श्रीमती पटले द्वारा कार्यालयीन भ्रमण के लिए भी लगातार किया जा रहा है।


परिवहन विभाग की वेबसाइड में दर्ज है

परिवहन विभाग की वेबसाइड पर उक्त वाहन क्रमांक एम पी 05 सी ए 1211 की आर सी कैंसल प्रदर्शित हो रही है। वेबसाइड पर उक्त वाहन के रजिस्टे्रशन की वैधता 21 जुलाई 2025 और बीमा की वैधता 10 अगस्त 2025 तक प्रदर्शित हो रही है। यह जानकारी किसी भी नागरिक द्वारा वेबसाइड पर देखी जा सकती है।


एक्सपायर्ड रजिस्ट्रेशन वाहन का पूर्व में भी कर चुकी है नगर पालिका उपयोग

एक्सपायर्ड रजिस्ट्रेशन वाहन का उपयोग करना मानों नगर पालिका परिषद नर्मदापुरम कार्यालय की आदत बन चुकी है। पूर्व में भी नगर पालिका के अतिक्रमण दस्ते में एक्सपायर्ड रजिस्ट्रेशन वाहन का उपयोग किया जाता था। अतिक्रमण दस्ते में वाहन क्रमांक एम पी 05 ई ए 0104 को रजिस्ट्रेशन समाप्त होने के बाद भी 2 वर्षों तक उपयोग किया गया। उक्त वाहन की शिकायत होने के बाद जिम्मेदार अधिकारी ने उक्त वाहन का ना तो जुर्माना किया और ना ही वाहन को जप्त किया। जिसकी खबर प्रकाशन बाद नगर पालिका ने उक्त वाहन को कार्यालय में खड़ा कर दिया।

इनका कहना

मुझे अभी वाहन शाखा का प्रभार आठ दिन पहले ही मिला है। आपके द्वारा मामला संज्ञान में आया है, वाहनों के दस्तावेज दिखवा लेते है।

कमलेश तिवारी (उप निरीक्षक) स्वच्छता शाखा नगर पालिका परिषद नर्मदापुरम

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