
भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग आयुक्त संकेत भोंडवे द्वारा नर्मदापुरम संभाग में पदस्थ संयुक्त संचालक राधेश्याम मण्डलोई को म.प्र. उच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना के प्रकरण में निलंबित किया गया है। आयुक्त श्री भोंडवे द्वारा जारी संचालनालय के पत्र क्रमांक/शाखा-01/2026/1735 संचालनालय के आदेश क्रमांक शि./6/वि. स./मुलताई/2024/1705 दिनांक 21/01/2026 द्वारा राधेश्याम मण्डलोई, संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संभाग-नर्मदापुरम को निलंबित कर सुरेश बेलिया को भोपाल के साथ साथ आगामी आदेश तक नर्मदापुरम संभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।
उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट याचिका क्रमांक 23618/2025 दुर्गा सिंह चंदेल विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में विभाग की ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में श्री मण्डलोई को नामित किया गया था। उक्त प्रकरण में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष विभागीय जवाबदावा निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत किया जाना था, किंतु श्री मण्डलोई द्वारा समय-सीमा में जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया। निलंबन अवधि के दौरान श्री मण्डलोई का मुख्यालय, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल निर्धारित किया गया है।

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