Sunday 26-04-2026

नर्मदापुरम। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नर्मदापुरम हेमेश्वरी पटले द्वारा नियमों के विरुद्ध स्वच्छता निरीक्षक के कार्य एक कनिष्ठ कर्मचारी को सौंपने का मामला उच्च न्यायालय तक पहुंचा जिसके बाद स्वच्छता निरीक्षक को उसके मूल पद के दायित्वों के अनुसार कार्य आवंटन के आदेश जारी किए गए है। जानकारी के अनुसार, स्वच्छता निरीक्षक अनुराग तिवारी ने अपने मूल पद के दायित्व वापिस पाने के लिए उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की थी। याचिका क्रमांक 8170/2026 में पारित निर्णय के बाद आर एस मंडलोई संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, नर्मदापुरम संभाग ने सीएमओ को आदेशित किया है कि वे 3 दिनों के भीतर अनुराग तिवारी को उनका कार्य प्रभार सौंपें।
आदेश का पालन नहीं हुआ तो अवमानना
संयुक्त संचालक द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कहा है कि यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो यह न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी और इसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी सीएमओ की होगी। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि वरिष्ठ पद के कार्य को कनिष्ठ कर्मचारी से कराना नियमों का उल्लंघन है।
क्या है पूरा मामला
उल्लेखनीय है कि सीएमओ हेमेश्वरी पटले द्वारा स्वच्छता निरीक्षक अनुराग तिवारी से उनके मूल दायित्व हटाकर उनके अधीनस्थ कर्मचारी कमलेश तिवारी (सफाई दरोगा) को सौंप दिए गए थे। कमलेश तिवारी को शहर की साफ-सफाई व्यवस्था, स्वच्छ भारत मिशन, वाहनों के रखरखाव और ईंधन व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके खिलाफ अनुराग तिवारी ने उच्च न्यायालय का रुख किया। न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 07 अप्रैल 2026 को आदेश पारित किया जिसके अनुपालन में 23 अप्रैल 2026 को संयुक्त संचालक ने तीन दिवस के भीतर अनुराग तिवारी को नवीन सिरे के कार्य आवंटन के निर्देश सीएमओ को दिए है।
निम्नलिखित कार्य होंगे आवंटित
1. स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सम्पूर्ण कार्य एवं कार्य व्यवस्था तथा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सभी गतिविधियां
2. संपूर्ण नगरीय निकाय क्षेत्र की साफ-सफाई व्यवस्था।
3. स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी के दायित्व का निर्वहन।
4. स्वच्छता से संबंधित समस्त वाहनों के रखरखाव व मेंटेनेंस की संपूर्ण व्यवस्था।
5. स्वच्छता से संबंधित समस्त वाहनो में डीजल एवं पेट्रोल की संपूर्ण व्यवस्था।
6. ट्रेंचिंग ग्राउंड, FSTP, MRF CENTER, सी एण्ड डी की संपूर्ण व्यवस्था से संबंधित कार्य।
7. समस्त प्रकार के प्लान्ट, लिगेसी वेस्ट कार्य।
8. भंडार कार्य स्वास्थ्य शाखा से संबंधित
पद अनुसार ही हो कार्य आवंटन : आर एस मंडलोई संयुक्त संचालक
संयुक्त संचालक ने अपने आदेश में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद नर्मदापुरम् को निर्देश दिये है कि वे निकाय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य कार्य विभाजन/कार्य आवंटन आदेश उनके पदसोपान व मूलपद के अनुसार उन्हें कार्य आवंटित करे।

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