Wednesday 20-05-2026

नियम विरूद्ध पीएम आवास योजना का लाभ लेने की शिकायत पर संचालनालय ने दिए जांच के आदेश

Posted By Vinod Kewat
  • Updated Wednesday May 20 2026
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नियम विरूद्ध पीएम आवास योजना का लाभ लेने की शिकायत पर संचालनालय ने दिए जांच के आदेश style="text-align: Justify; line-height: 1.5;"

सीएमओ राऊ को 7 दिन में जांच कर कार्रवाई प्रतिवेदन भेजने के निर्देश

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत नियम विरूद्ध 3 लाख रूपए का अनुदान लेने के मामले में संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास ने संज्ञान लिया है। नर्मदापुरम निवासी पुष्पा संतराम निषरेले द्वारा तथ्यों को छुपाकर लिए गए फ्लैट की शिकायत आयुक्त नगरीय प्रशासन से हुई है, जिस पर संचालनालय ने सीएमओ नगर परिषद राऊ को पत्र जारी कर 7 दिन में शिकायत पर जांच कर कार्रवाई प्रतिवेदन मांगा है। दंपत्ति का नर्मदापुरम में स्वयं का पक्का आवास होने की जानकारी को छुपाकर इंदौर में प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत 3 लाख रूपए के अनुदान लेने की खबर भी प्रकाशित की गई थी।

पुष्पा संतराम निषरेले ने तथ्यों को छुपाकर लिया लाभ

मामला नर्मदापुरम निवासी पुष्पा संतराम निषरेले से जुड़ा है, जिनको इंदौर जिले के नगर परिषद राऊ क्षेत्र स्थित पलाश परिसर-1 के ब्लॉक ए-12 में फ्लैट नंबर 708 आवंटित हुआ है जिसमें नियम विरूद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिया गया है। दंपत्ति का नर्मदापुरम में पक्का मकान होने की जानकारी को छुपाया गया और नियम विरूद्ध पीएम आवास योजनांतर्गत 3 लाख रूपए का अनुदान लिया गया। इस पूरे मामले को लेकर नर्मदा पथ समाचार पत्र में 28 अप्रैल 2026 को खबर प्रकाशित की गई थी। पुष्पा संतराम निषरेले द्वारा नियम विरूद्ध पीएम आवास योजना का लाभ लेने की शिकायत विनोद केवट ने आयुक्त संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश शासन, आयुक्त नगर निगम इंदौर, कलेक्टर इंदौर, भारत सरकार के पीजी पोर्टल तथा सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की है। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि दंपत्ति ने पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन के साथ दिए गए दस्तावेजों की जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएं। 

सीएमओ को जारी किया पत्र

शिकायत पर कार्रवाई करते हुए संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास ने 13 मई 2026 को पत्र क्रमांक 7192 नगर परिषद राऊ सीएमओ को पत्र भेजा। पत्र में निर्देश दिए गए कि शिकायत पत्र में उल्लेखित तथ्यों की जांच करें तथा नियमानुसार निराकरण करें और प्रकरण में कार्रवाई प्रतिवेदन से एक सप्ताह में संचालनालय को अवगत कराएं। संचालनालय ने पत्र की प्रतिलिपि कलेक्टर इंदौर, संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास इंदौर संभाग तथा शिकायतकर्ता को भी भेजी है।



मकान की जानकारी छुपाई

संतराम निषरेले की मृतक पत्नी शीला निषरेले के नाम से दिनांक 30 मार्च 2013 में नर्मदापुरम के वार्ड नंबर 18 खसरा नंबर 99/2 व 99/3 पर निर्मित निर्मल होम्स कॉलोनी में एक प्लॉट खरीदा गया है जिस पर वर्तमान में दो मंजिला पक्का मकान निर्मित है। हितग्राही संतराम निषरेले की मृतक पत्नि के नाम से वर्तमान में नर्मदापुरम के आवासीय भवन का बिजली बिल क्रमांक N-2775007332 भी जारी हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों के अनुसार योजना का लाभ केवल उन परिवारों को दिया जाता है जिनके नाम देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं हो। दंपत्ति के नाम पहले से पक्का मकान होने के बावजूद योजना का लाभ लिया गया, जिस पर दंपत्ति के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की मांग की गई है।






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